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अब्दुल करीम उर्फ टुंडा के खिलाफ नहीं हो सकी सुनवाई

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शहर में 24 साल पहले पुरानी सब्जी मंडी व किला रोड बाजार में हुए बम धमाकों के आरोपी यूपी निवासी अब्दुल करीम उर्फ टुंडा के खिलाफ मंगलवार को अदालत में सुनवाई नहीं हो सकी। क्योंकि एडीजे आरके यादव 1 जून से 15 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश के चलते छुट्टी पर हैं। अब मामले में अगली सुनवाई 23 जुलाई को होगी।
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मामले के अनुसार 1997 में पुरानी सब्जी मंडी में एक सब्जी विक्रेता की फड़ी के पास अचानक धमाका हुआ, जिसमें कई लोग घायल हो गए थे। थोड़ी देर बाद किला रोड पर एक रेहड़ी के ऊपर धमाका हुआ। सिलसिलेवार बम धमाकों से दहशत फैल गई। मामले में सिटी पुलिस ने एक्सपलोजन एक्ट 4,5,7 के तहत केस दर्ज किया था। जांच के दौरान दिल्ली पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया था, जिसने खुलासा किया था कि बम धमाकों में अब्दुल करीम टुंडा का भी हाथ है। उस समय अब्दुुल करीम पाकिस्तान के कराची शहर में रह रहा था। डेढ़ दशक बाद जब आरोपी नेपाल के रास्ते भारत आ रहा था तब दिल्ली पुलिस व सुरक्षा एजेंसियों ने उसे दबोच लिया। तभी से उसके खिलाफ रोहतक में दो मामलों में सुनवाई चल रही है। मंगलवार को एफआईआर नंबर 71 में सुनवाई होनी थी।
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