शहर के सेक्टर एक की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में रात को 11 बजे के बाद कार्यक्रम में चल रहे डीजे ने आसपास के लोगों की नींद में खलल डाल दिया। इस दौरान छुट्टी पर घर आए कर्नल ने सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का हवाला देकर अर्बन एस्टेट थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ पर्यावरण बचाव एक्ट 1986 की धारा 15 के तहत मामला दर्ज करवा दिया है।
सेक्टर 2 निवासी कर्नल मुकेश हुड्डा ने बताया कि वे अभी छुट्टी आए हुए हैं। 11 नवंबर की रात को सेक्टर एक स्थित हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में कोई कार्यक्रम चल रहा था, जहां से डीजे की तेज आवाज आ रही थी। इससे लोगों की नींद खराब हो रही थी। रात 11 बजे के बाद भी जब डीजे बंद नहीं हुआ तो मामले की सूचना अर्बन एस्टेट थाने में दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंच कर अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया है। वहीं, कर्नल मुकेश हुड्डा का कहना है कि सभी को कार्यक्रम आयोजित करने का अधिकार है, लेकिन दूसरों का भी ध्यान रखना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के तहत रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक डीजे बजाना प्रतिबंधित है।