हरियाणा के रोहतक में डेढ़ साल पहले आठ साल की भतीजी का हाथ पकड़कर अभद्रता करने के दोषी उसके ताऊ को एएसजे नरेश कुमार की अदालत ने पांच साल की कैद और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। पीड़ित पक्ष के वकील यशवीर दहिया व अंजना एडवोकेट ने बताया कि अक्तूबर 2020 में एक व्यक्ति ने पुलिस थाने में केस दर्ज कराया था कि उसकी आठ वर्षीय बेटी घर के बाहर खेल रही थी।
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वह रोते हुए उसके पास आई और बताया कि अचानक उसके ताऊ ने हाथ पकड़ कर अपने घर के अंदर खींच लिया। इसके बाद उसके साथ अभद्रता की। ताऊ पहले भी ऐसी हरकत कर चुका है। पुलिस ने आरोपी को आईपीसी की धारा 354 व 10 पोक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया था।
तभी से मामला जिला अदालत में चल रहा था। गुरुवार को अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए आईपीसी की धारा 354 के तहत तीन साल व 10 पोक्सो एक्ट के तहत पांच साल कैद व पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी।