फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

रोहतक: भतीजी से अभद्रता करने पर ताऊ को पांच साल की कैद, जुर्माना भी लगाया

Thu, 26 May 2022 11:56 PM IST
भूपेंद्र सिंह अमर उजाला ब्यूरो, रोहतक (हरियाणा)

सार

2020 में भाई ने ही भाई के खिलाफ ही केस दर्ज कराया था। जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को पांच माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
विज्ञापन
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : सोशल मीडिया
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

हरियाणा के रोहतक में डेढ़ साल पहले आठ साल की भतीजी का हाथ पकड़कर अभद्रता करने के दोषी उसके ताऊ को एएसजे नरेश कुमार की अदालत ने पांच साल की कैद और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। पीड़ित पक्ष के वकील यशवीर दहिया व अंजना एडवोकेट ने बताया कि अक्तूबर 2020 में एक व्यक्ति ने पुलिस थाने में केस दर्ज कराया था कि उसकी आठ वर्षीय बेटी घर के बाहर खेल रही थी।

विज्ञापन


वह रोते हुए उसके पास आई और बताया कि अचानक उसके ताऊ ने हाथ पकड़ कर अपने घर के अंदर खींच लिया। इसके बाद उसके साथ अभद्रता की। ताऊ पहले भी ऐसी हरकत कर चुका है। पुलिस ने आरोपी को आईपीसी की धारा 354 व 10 पोक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया था।

तभी से मामला जिला अदालत में चल रहा था। गुरुवार को अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए आईपीसी की धारा 354 के तहत तीन साल व 10 पोक्सो एक्ट के तहत पांच साल कैद व पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें