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दहेज के झुठे मुकदमें में ससुराल पक्ष् ा को मिला न्याय

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रोहतक। शहर के सैनीपुरा के पति, सास और ससुर पर दहेज उत्पीड़न का दर्ज कराए गए मामले में कोर्ट ने बुधवार को तीनों को निर्दोष मानते हुए बरी कर दिया। कोर्ट ने माना कि विवाहिता ने फर्जी केस दर्ज कराया था। मामला एसीजेएम ईशा खत्री की कोर्ट में चल रहा था।
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जिला बार एसोसिएशन के पूर्व सचिव एडवोकेट डॉ. दीपक भारद्वाज ने बताया कि सैनीपुरा कॉलोनी के रहने वाले श्रीभगवान शर्मा ने अपने बेटे नीरज की शादी वर्ष 2013 में पुलिस लाइन में रहने वाली पायल शर्मा के साथ की थी। शादी के बाद पुत्रवधू ने श्रीभगवान, नीरज और सास पर दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज कराया था। आरोप लगाया था कि ससुराल के लोग आठ लाख की कार की मांग कर रहे हैं। विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की जाती है। मामला एसीजेएम ईशा खत्री की कोर्ट में चल रहा था। न्यायाधीश ने बुधवार को तीनों को निर्दोष मानते हुए बरी कर दिया। जांच में सामने आया था कि बिना किसी दान दहेज की शादी की गई थी और कोई अतिरिक्त दहेज की मांग भी नहीं की थी।
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