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छेड़खानी मामले में गवाही से मुकरने पर महिला सहित दो पर केस

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छेड़छाड़ मामले में गवाही से मुकरने पर महिला सहित दो पर केस
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अमर उजाला ब्यूरो
रोहतक।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सोनिका गोयल की अदालत ने छेड़खानी के मामले में गवाही से मुकरने पर शिकायतकर्ता और पीड़ित महिला पर केस दर्ज करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने आदेश दिया कि इस तरह के शिकायतकर्ता पुलिस को टूल की तरह प्रयोग करते हैं। इस संबंध में महिला के खिलाफ शहर थाने में केस दर्ज किया गया है। अदालत में मुकदमे की सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता व महिला बयान से पलट गई थी।
शिकायतकर्ता व महिला के खिलाफ एक क्रिमिनल केस आईपीसी की धारा 211 में नुकसान पहुंचाने के आशय से झूठा आरोप लगाकर केस दर्ज करने, धारा 193 के तहत झूठे सबूत पेश करने, धारा 182 के तहत पुलिस को झूठी शिकायत देने और धारा 186 के तहत सरकारी कर्मचारी के अन्य महत्वपूर्ण ड्यूटी में बाधा डालने का केस दर्ज किया गया है।
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यह है मामला
15 सितंबर 2017 को शहर थाने में महिला के बयान पर व्यक्ति के खिलाफ छेड़छाड़ का केस दर्ज किया गया था। इस पर पुलिस ने व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया था।
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