रोहतक। निंदाना गांव में पड़ोसी पर जानलेवा हमले के आरोपी महेंद्र को अदालत ने मंगलवार को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया। मामले की सुनवाई एएसजे आरके यादव की अदालत में चल रही थी।
बचाव पक्ष के वकील प्रवीण गोयत ने बताया कि मई 2019 में निंदाना गांव निवासी संतोष ने शिकायत की थी कि उसका पति राजेंद्र घर की छत पर सो रहा था। अचानक महेंद्र व अन्य ने हमला कर दिया। एक के हाथ में फरसा था। उसके जेठ व देवर ने उसके पति को अस्पताल में दाखिल कराया। पुलिस ने जानलेवा हमले का केस दर्ज कर आरोपी महेंद्र को गिरफ्तार किया था। तभी से जिला अदालत में केस की सुनवाई चल रही थी। मंगलवार को अदालत ने साक्ष्यों के अभाव में आरोपी महेंद्र को बरी कर दिया।