जिले की स्पेशल कोर्ट ने दो साल पहले गली से गुजर रही 12 साल की लड़की का अपहरण करके दुष्कर्म करने के दोषी युवक अमन को 20 साल कैद और 43 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। एएसजे नरेश कुमार की कोर्ट ने साफ किया है कि अगर दोषी जुर्माना नहीं भरेगा तो उसे 15 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार दो साल पहले एक गांव की महिला ने शिकायत दी थी कि उसकी 12 साल की बेटी गली से गुजर रही थी तो गांव के रहने वाले अमन ने उसका अपहरण कर लिया। साथ ही सुनसान जगह पर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और धमकी दी कि अगर घरवालों को बताया तो जान से मार दूंगा। कई दिन तक बेटी गुमसुम रही। जब उसने बेटी के कपड़ों पर खून के धब्बे देखे तो उससे सख्ती से पूछा। बेटी ने पूरा घटनाक्रम बताया। इतना ही नहीं, आरोपी पूरे गांव में लड़की की बदनामी करता घूम रहा है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच की। जांच के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। जिला अदालत में दो साल केस की सुनवाई हुई। सोमवार को एएसजे नरेश कुमार की अदालत ने आरोपी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई। आईपीसी की धारा 376 एबी के तहत 20 साल की कैद, 20 हजार रुपये जुर्माना और जुर्माना न भरने पर 6 माह की अतिरिक्त सजा भुगतने का फैसला सुनाया है। इसके अलावा 6 पॉक्सो एक्ट में 20 साल की कैद, 20 हजार रुपये जुर्माना व जुर्माना न भरने पर छह माह की सजा, आईपीसी की धारा 365 के तहत 3 साल की कैद व 3 हजार रुपये जुर्माना, जुर्माना न भरने पर 3 माह की अतिरिक्त सजा और आईपीसी की धारा 506 के तहत 4 साल कैद की सजा सुनाई है। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।