रेवाड़ी। फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश लोकेश गुप्ता ने घर में घुसकर एक नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी युवक को दोषी करार देते हुए 3 साल कैद की सजा सुनाई है।
अदालत ने दोषी पर 6 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को 3 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। क्षेत्र के एक गांव की नाबालिग ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि वह 10वीं कक्षा की छात्रा है। 6 सितंबर 2022 की रात वह अपने घर में सो रही थी। घर में उसके माता-पिता व दो भाई भी वहीं सोए हुए थे।
रात को 1 बजे गांव का ही रहने वाला एक युवक उनके घर में घुस आया। युवक ने घर में घुस कर सो रही नाबालिग के साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। इस दौरान नाबालिग की नींद खुली तो उसने शोर मचा दिया। नाबालिग द्वारा शोर मचाने पर आरोपी युवक वहां से भाग गया।
युवक को घर से भागते हुए देख लिया गया और पुलिस को सूचना दी गई। नाबालिग की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ थाना सदर रेवाड़ी छेड़छाड़ व पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज करके आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया था।
पुलिस ने जांच के बाद अदालत में चार्जशीट दायर की। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अदालत में साक्ष्य प्रस्तुत किए । साक्ष्यों और सभी पहलुओं पर सुनवाई के बाद फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के एएसजे लोकेश गुप्ता ने आरोपी युवक को दोषी करार दिया।