रेवाड़ी। हाईकोर्ट में सुनवाई से पहले रेवाड़ी नगर परिषद ने टीपी स्कीम कॉलोनी के रिहायशी क्षेत्रों में चल रही सात व्यावसायिक दुकानों और गोदामों को सील कर दिया। इस कार्रवाई से अवैध रूप से कारोबार करने वालों में अफरा-तफरी मच गई।
नगर परिषद ने सील किए गए प्रतिष्ठानों पर नोटिस भी चस्पा किए हैं। इसमें सील तोड़ने पर प्राथमिकी दर्ज कराने की चेतावनी दी गई है। टीपी स्कीम के तहत विकसित रिहायशी कॉलोनियों में व्यावसायिक गतिविधियों की अनुमति नहीं है। इन नियमों का उद्देश्य निवासियों को किसी भी परेशानी से बचाना है। इसके बावजूद कई स्थानों पर दुकानें और गोदाम संचालित हो रहे थे।
टीपी स्कीम कॉलोनी निवासी प्रेमलता ने इस संबंध में हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने रिहायशी क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियों पर रोक लगाने की मांग की। हाईकोर्ट ने प्रेमलता बनाम हरियाणा सरकार मामले में सुनवाई करते हुए नगर परिषद को 10 अगस्त को स्थिति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। इन निर्देशों के बाद नगर परिषद के अधिकारी सक्रिय हुए और टीम ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की। सील किए गए प्रतिष्ठानों में एक बिजली की दुकान और गोदाम भी शामिल हैं।