रेवाड़ी। विद्यालय शिक्षा निदेशालय ने अब टीचर डायरी को एमआईएस पोर्टल के माध्यम से भरने के आदेश दिए हैं। इससे पहले मैन्युअल डायरी भरी जाती थी। विद्यालय शिक्षा निदेशालय की तरफ से जारी पत्र में कहा गया है कि टीचर डायरी अब एमआईएस के माध्यम से उपलब्ध करवाई जा रही है।
यह टीचर डायरी 9 अप्रैल से सभी अध्यापकों द्वारा पूर्व की भांति नियमित भरी जानी जरूरी है। साथ ही प्रत्येक अध्यापक के एमआईएस पोर्टल से संचालित की जाएगी। जारी निर्देशों में कहा गया है कि सरकारी विद्यालयों में पढ़ाने वाले सभी शिक्षकों द्वारा एमआईएस पोर्टल पर शिक्षक डायरी भरी जानी है। सभी शिक्षकों के लिए अपनी टीचर डायरी अपडेट करना अनिवार्य है। भले ही कोई शिक्षक डयूटी पर हो, प्रशिक्षण या कार्यशाला आदि में भाग ले रहा हो या किसी भी तरह के अवकाश पर हो, उसे पोर्टल पर अपडेट करना होगा। शिक्षकों को दैनिक या साप्ताहिक आधार पर अपनी डायरी लिखनी होगी।
आगे कहा है कि शिक्षक अपने पाठों की पूर्व योजना बनाएं और उसी के अनुसार डायरी लिखें। अप्रत्याशित परिस्थितियों या किसी आधिकारिक व्यस्तता के कारण, यदि कोई शिक्षक समय पर डायरी सबमिट नहीं करता है तो उसे अगले 15 दिनों के भीतर डायरी अपडेट करने की अनुमति दी जा सकती है। अध्यापक द्वारा डायरी सबमिट करने के बाद संबंधित विद्यालय के एमआईएस पोर्टल पर स्कूल के प्रधानाचार्य, मुख्याध्यापक, प्रभारी द्वारा डायरी का दोबारा अवलोकन व जांच किया जाएगा। इन्हीं की जिम्मेदारी है कि वे सभी शिक्षकों की टीचर डायरी सत्यापित करेंगे। यदि किसी कारणवश वे इसे रिजेक्ट करते हैं तो कारण साथ में लिखना होगा।
हर महीने एक समापन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य
विद्यालय के प्रधानाचार्य के लिए हर महीने एक समापन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना भी अनिवार्य है। इसमें यह बताना होगा कि विद्यालय के सभी शिक्षकों ने संबंधित महीने के लिए शिक्षक डायरी जमा कर दी है। डीईओ और डीईईओ अपने विभागीय डैशबोर्ड के माध्यम से शिक्षकों व विद्यालयों की नियमित निगरानी सुनिश्चित करेंगे।
साथ ही विद्यालय का निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण करते समय यह सुनिश्चित करेंगे कि शिक्षकों द्वारा डायरी भरी जाती है और समय-समय पर विद्यालय प्रमुख व प्रभारी द्वारा सत्यापित किया जाता है। साथ ही, प्रमाण पत्र हर महीने विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा प्रस्तुत किया जाता है।
डायरी लिखने का कार्य पूरा न करने पर होगी कार्रवाई
डायरी लिखने का कार्य पूरा न करने वाले शिक्षकों पर विभागीय कार्रवाई की जा सकती है। सामान्य शिक्षक स्थानांतरण अभियान के दौरान शिक्षकों को डायरी जमा करने से छूट दी जाएगी तथा प्रधानाचार्य को भी कार्य समाप्ति का प्रमाण पत्र जमा करने से छूट दी जाएगी। यदि स्थानांतरण में अध्यापक का विद्यालय बदल जाता है तो वह पुराने विद्यालय की एंट्री डी-एक्टिवेट करने उपरान्त नए विद्यालय की एंट्री करेंगे। अगर यह कार्य नहीं किया जाता तो एंट्री वर्तमान प्रधानाचार्य को उपलब्ध नहीं होगी।
वर्जन:
विद्यालय शिक्षा निदेशालय की तरफ से आदेश मिले हैं कि अब टीचर डायरी को एमआईएस पोर्टल के माध्यम से भरा जाएगा। यह टीचर डायरी 9 अप्रैल से सभी अध्यापकों द्वारा पूर्व की भांति नियमित भरी जानी जरूरी है। इससे पहले मैन्युअल डायरी भरी जाती थी।
दुष्यंत सिंह, प्राधानाचार्य, पीएमश्री विद्यालय बिठवाना