भिवाड़ी। राजस्थान सरकार की ओर से संचालित ग्रामीण सेवा शिविर में अनुपस्थित रहने और शिविर की व्यवस्थाओं में लापरवाही बरतने के आरोप में कारेंडा के ग्राम विकास अधिकारी शोकिन खान को निलंबित कर दिया गया है। पंचायत समिति तिजारा के विकास अधिकारी ने इसको लेकर आदेश जारी किए हैं।
आदेश के अनुसार ग्राम विकास अधिकारी के खिलाफ राजस्थान सिविल सेवा नियम, 1958 के नियम 13(1) के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है।
आदेश में उल्लेख किया गया है कि 18 जून को ग्राम पंचायत मुख्यालय कारेंडा में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर के दौरान शोकिन खान अपने निर्धारित दायित्वों के निर्वहन के लिए उपस्थित नहीं थे। निरीक्षण के दौरान उनकी अनुपस्थिति दर्ज की गई।
इसके अलावा शिविर स्थल पर आवश्यक व्यवस्थाओं में भी कमी पाई गई, जिसके चलते आमजन को असुविधा का सामना करना पड़ा। इसे प्रशासनिक लापरवाही मानते हुए विभाग ने कार्रवाई की है।
निलंबन आदेश के तहत शोकिन खान का मुख्यालय निलंबन अवधि के दौरान अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी खैरथल-तिजारा कार्यालय निर्धारित किया गया है। उन्हें निलंबन अवधि में बिना पूर्व अनुमति मुख्यालय नहीं छोड़ने के निर्देश भी दिए गए हैं।