संवाद न्यूज एजेंसी
रेवाड़ी। जिला पुलिस की तरफ से 10 फरवरी तक ट्रैफिक चालान भरने में देरी करने वाले चालकों को जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान चालकों को बताया गया कि 90 दिन के अंदर चालान नहीं भरा तो वाहन जब्त हो सकता है।
पुलिस अधीक्षक डॉ. मयंक गुप्ता ने जिला ट्रैफिक पुलिस सहित सभी थाना प्रबंधकों को वाहन चालकों को चालान समय अवधि में भरने बारे जागरूक करने के निर्देश दिए हैं। चालान को नजर अंदाज करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध केंद्रीय मोटरयान अधिनियम के तहत नियम अनुसार कार्यवाही की जाएगी। डीएसपी ट्रैफिक श्री विनोद शंकर ने ऐसे वाहन चालकों को सावधान करते हुए कहा है कि अगर कोई वाहन चालक चालान भरने की समय अवधि के अंदर चालान जमा नहीं करवाता तो उस वाहन को केंद्रीय मोटरयान अधिनियम की धारा 167(8) के तहत नियंत्रण में लिया जाएगा। यह सख्त कदम उन लोगों के लिए है, जो चालान कटने के बाद उसे लंबे समय तक नजर अंदाज करते है। उन्होंने बताया कि चालान कटने के बाद भी लोग इसे कई सालों तक नहीं भरते। चालान भरने में देरी करने वाले चालकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए अब नियमों को और सख्त कर दिया गया है। चालान कटने के 90 दिन के बाद वो चालान वर्चुअल कोर्ट में चला जाता है। इस हिसाब से अगर आप ऑनलाइन चालान भरना चाहते हैं तो आपके पास 90 दिन का टाइम होता है। उन्होंने कहा कि ट्रैफिक नियमों का पालन करना हर नागरिक की जिम्मेदारी है।