रेवाड़ी। हरियाणा सरकार ने चिरायु आयुष्मान भारत योजना का विस्तार किया है। अब 1.80 लाख रुपये से अधिक वार्षिक आय वाले परिवार भी निर्धारित प्रीमियम देकर योजना का लाभ उठा सकेंगे। डीसी अभिषेक मीणा ने बताया कि इसका उद्देश्य प्रदेश के नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण और किफायती स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है।
डीसी ने बताया कि परिवार पहचान-पत्र में दर्ज सत्यापित वार्षिक आय के आधार पर पात्रता तय होगी। योजना के तहत पात्र परिवारों को सूचीबद्ध अस्पतालों में प्रतिवर्ष पांच लाख रुपये तक का निशुल्क कैशलेस इलाज मिलेगा।
आय के अनुसार वार्षिक प्रीमियम निर्धारित किया गया है। 1.80 लाख से तीन लाख रुपये तक की आय वाले परिवारों को 1500 रुपये, तीन लाख से छह लाख रुपये तक की आय वालों को 4 हजार रुपये और छह लाख रुपये से अधिक आय वाले परिवारों को 5 हजार रुपये सालाना प्रीमियम देना होगा।
योजना के लिए पंजीकरण और भुगतान पोर्टल 30 नवंबर तक खुला रहेगा। नई पॉलिसी की अवधि एक नवंबर से 31 अक्तूबर 2027 तक निर्धारित है। डीसी ने नागरिकों से योजना की पात्रता और पंजीकरण संबंधी जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाने की अपील की।