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Rewari: सिर में बैट मारकर पत्नी की हत्या के दोषी पति को उम्रकैद, हत्या के बाद खुद किया था पुलिस को फोन

Mon, 22 May 2023 05:36 PM IST
भूपेंद्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी (हरियाणा)

सार

दोषी नंगलिया रणमौख का रहने वाला है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोषी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। 14 जुलाई 2020 की रात को वीरपाल ने मनीषा के सिर में बैट मार कर हत्या कर दी थी।
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सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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हरियाणा के रेवाड़ी में पत्नी के सिर में बैट मारकर हत्या करने के दोषी पति को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सरताज बासवाना की अदालत ने सोमवार को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने दोषी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। स्टेट की ओर से अदालत में उप जिला न्यायवादी एडवोकेट जगबीर सिंह सहरावत ने मामले की पैरवी की।

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पुलिस के अनुसार, गांव नांगलिया रणमौख का रहने वाला वीरपाल दिल्ली पोस्ट ऑफिस में नौकरी करता था। साल 2020 में लॉकडाउन के कारण वह अपनी पत्नी मनीषा व दोनों बच्चों के साथ गांव में आया हुआ था। 14 जुलाई 2020 की रात को जगबीर व उसकी पत्नी मनीषा छत पर सो रहे थे। रात को वीरपाल ने मनीषा के सिर में बैट मार कर हत्या कर दी थी।

इसके बाद 15 जुलाई 2020 की सुबह वीरपाल ने थाना रोहडाई में फोन कर पुलिस को अपनी पत्नी की हत्या करने के बारे में सूचना दी। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची तो छत पर मनीषा का शव पड़ा हुआ था और सिर से खून बह रहा था। हत्या में प्रयुक्त बैट भी छत पर ही रखा हुआ था और वीरपाल भी वहीं मौजूद था। रोहडाई थाना पुलिस ने मनीषा के पिता जिला गुरुग्राम के गांव बास पदमका निवासी तेज सिंह की शिकायत पर वीरपाल के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया था।
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अदालत में मामले की पैरवी कर रहे जिला उप न्यायवादी एडवोकेट जगबीर सहरावत ने बताया कि पुलिस ने वीरपाल को हत्या के बाद गिरफ्तार कर लिया था और जांच के बाद अदालत में चार्जशीट दायर की थी। आरोपी बात-बात पर अपनी पत्नी के साथ झगड़ा करता था। वारदात की रात भी आरोपी का पत्नी से विवाद हुआ था। इसी विवाद में सिर में बैट मार कर हत्या कर दी थी।

वीरपाल पत्नी के चरित्र पर भी संदेह करता था। गवाहों के बयान व पुलिस द्वारा दिए गए साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने वीरपाल को शुक्रवार को दोषी करार दिया था। सोमवार को एएसजे सरताज बासवाना की अदालत ने उम्रकैद व 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

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