संवाद न्यूज एजेंसी
रेवाड़ी। फास्ट ट्रैक कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश लोकेश गुप्ता ने अपहरण और पॉक्सो एक्ट के मामले में सह आरोपी को जमानत दे दी है। अदालत ने आरोपी को जमानत राशि पर रिहा करने का आदेश दिया।
अदालत ने पाया कि मुख्य आरोपी को बरी किया जा चुका है। अदालत ने कहा कि पीड़िता, उसके माता-पिता और अन्य गवाह अभियोजन के पक्ष में नहीं रहे और कोई नया सबूत भी सामने नहीं आया है। इस स्थिति में आरोपी को जेल में रखना उचित नहीं होगा। ऐसे में अदालत ने आरोपी को जमानत राशि पर रिहा करने का आदेश दिया।
नवंबर 2021 को शिकायतकर्ता ने पुलिस में रिपोर्ट दी थी कि उसकी 16 वर्षीय पुत्री घर से बिना बताए चली गई थी। फरवरी 2021 में भी वह घर छोड़कर गई थी। तब उसे पुलिस ने बरामद कर परिवार को सौंप दिया था। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि इस बार उसकी पुत्री को आरोपी अपने साथ बहला-फुसलाकर ले गया। मुख्य आरोपी को पहले ही बरी किया जा चुका है। इस बार सह आरोपी को जमानत मिली।