संवाद न्यूज एजेंसी
बावल। गांव बनीपुर में कंपनियों से निकले दूषित युक्त पानी को पीने से 13 गायों की हुई मौत के मामले में पुलिस ने तीन धाराओं में केस दर्ज किया है।
पुलिस ने एनवायरमेंट प्रोटक्शन एक्ट 1986, वाटर एक्ट 1974 और भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। इस मामले में यह भी देखने को मिला है कि अभी तक मृत गायों को दफनाया नहीं गया है। इसको लेकर पशुपालकों ने पुलिस को बयान दर्ज कराया है।
खेड़ा मुरार निवासी रणवीर व मनीष ने बताया कि वह पशुपालन करते हैं। 6 जून को उनकी 13 गाएं दूषित पानी पीने की वजह से मर गई थीं। आरोप लगाया कि सभी गायों की मौत दूषित पानी पीने की वजह से ही हुई थी।
पशुपालकों ने कहा कि गाय को दफनाने का प्रबंध किया जाए। मामले में पुलिस का कहना है कि गायों की मौत का कारण दूषित पानी पीने को बताया गया है। पोस्टमार्टम वेटरनरी डॉक्टरों की टीम ने किया था। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट व पानी के लिए गए सैंपल की रिपोर्ट का इंतजार है।