रेवाड़ी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुनीता ग्रोवर की अदालत ने आरोपी सतपाल सिंह को 1 लाख रुपये के निजी मुचलके और उतनी ही राशि के एक जमानतदार के साथ जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। सतपाल सिंह पहले से जमानत पर था लेकिन 27 मई 2024 को अदालत में उपस्थित होने के बावजूद उसने रिकॉर्ड पर अपनी हाजिरी दर्ज नहीं कराई।
अदालत ने उसकी जमानत निरस्त कर दी थी। 23 जुलाई 2025 को सतपाल सिंह ने अदालत में आत्मसमर्पण किया और नया जमानत आवेदन दायर किया तब से वह न्यायिक हिरासत में था। आवेदक पक्ष ने दलील दी कि आरोपी नियमित रूप से अदालत में आता रहा है और उसकी अनुपस्थिति जानबूझकर नहीं थी। वहीं दूसरे पक्ष ने तर्क दिया कि आरोपी ने पहले ही जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया है इसलिए उसे राहत नहीं दी जानी चाहिए।
अदालत ने कहा कि आरोपी ने वचन दिया कि भविष्य में वह प्रत्येक तारीख पर अदालत में उपस्थित रहेगा और जमानत की सभी शर्तों का पालन करेगा। परिस्थितियों को देखते हुए अदालत ने जमानत आवेदन स्वीकार कर लिया और सतपाल सिंह को शर्तों के अधीन रिहा करने का आदेश दिया।