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बिना अनुमति के किसी भवन पर पोस्टर, झंडे लगाने पर होगी कार्रवाई : डीसी

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रेवाड़ी। नगर पालिका के आम चुनाव में सभी प्रत्याशियों को आदर्श चुनाव आचार संहिता का पालन करना होगा। कोई राजनीतिक दल, प्रत्याशी या उनके समर्थक किसी की निजी संपत्ति पर बिना अनुमति के प्रचार सामग्री पोस्टर, झंडे, बैनर या फ्लैक्स बोर्ड नहीं लगा सकेंगे। ऐसे करने से पहले अनुमति पत्र संबंधित रिटर्निंग अधिकारी के पास जमा करना होगा। इसका उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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ये बातें जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी अशोक कुमार गर्ग ने कहीं। उन्होंने कहा कि 19 जून को होने वाले बावल नगर पालिका के आम चुनाव के मद्देनजर आचार संहिता का पालन सभी प्रत्याशियों को करना होगा। दी हरियाणा प्रिवेंशन आफ डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, 1989 संशोधित अधिनियम 1996 के अनुसार किसी भी निजी संपत्ति पर बिना अनुमति के किसी प्रकार का कोई राजनीतिक संदेश, र्होडंग्स, पोस्टर, वाल पेंटिंग नहीं लगी होनी चाहिए। अधिनियम के अनुसार सरकारी, अर्ध सरकारी संपत्ति पर चुनाव प्रचार सामग्री नहीं लगाई जा सकती। उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर किसी पार्टी, उम्मीदवार या समर्थक की ओर से नियमों की अवहेलना पाई जाती है तो आरोपी के खिलाफ इंडियन पैनल कोड की धारा 425, 426, 427, 433, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 133 सहित दी हरियाणा प्रिवेंशन आफ डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, 1989 संशोधित अधिनियम 1996 के तहत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। साथ ही प्रचार सामग्री हटाने का खर्च भी आरोपी से वहन किया जाएगा।
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