रेवाड़ी। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए एनजीटी की ओर से पुराने वाहनों को चलाने पर पाबंदी लगाई गई है। निर्धारित समय अवधि को पूर्ण कर चुके पुराने वाहनों के संचालन के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय की ओर से भी दिशा-निर्देश जारी किए गए थे। एनजीटी व सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देश अनुसार 10 साल पुराने डीजल वाहन तथा 15 साल पुराने पेट्रोल इंजन वाले वाहनों को सड़कों पर चलाने की अनुमति नहीं है। इस आदेश का पालन करते हुए चलाए गए अभियान में 93 वाहनों को जब्त किया गया और 50 का चालान भी किया गया।
पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार के दिशा-निर्देश पर पुलिस द्वारा पुराने एवं निर्धारित समय अवधि पूर्ण कर चुके वाहनों को सड़कों पर नहीं चलाने तथा वाहन चालकों को नियमों का पालन करने के प्रति जागरूक करने के लिए विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया है। नियमों की अनदेखी करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 10 साल पुराने 31 डीजल व 15 साल पुराने 62 पेट्रोल इंजन वाले वाहनों सहित कुल 93 वाहन जब्त किए हैं। इसके अलावा पुलिस ने बिना प्रदूषण प्रमाण पत्र के 50 वाहनों का चालान किया है। उन्होंने आमजन से निश्चित समय अवधि पूर्ण कर चुके पुराने वाहनों को सड़कों पर नहीं चलाने व सर्वोच्च न्यायालय तथा एनजीटी के निर्देशों का पालन करने की अपील करते हुए कहा कि भविष्य में भी पुलिस यातायात के नियमों का उल्लंघन करने वालों व एनजीटी के निर्देशों का पालन नहीं करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।