सोनीपत। अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश शैलेंद्र सिंह ने एक महिला से दुष्कर्म के मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी को करार दिया है। अदालत ने 10 साल कैद और 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर 30 माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।
राई थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली एक महिला ने 18 जुलाई, 2020 को राई थाना पुलिस को बताया था कि वह खेत में पशु चारा लेने गई थीं। वहां पर उनके गांव का राकेश पहले से मौजूद था। महिला ने बताया था कि आरोपी ने उसे खेत में अकेला पाकर पकड़ लिया था। आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया था। साथ ही किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी थी। बाद में आरोपी भाग गया था।
महिला ने मामले से अपने परिजनों को अवगत कराया था। इस पर राई थाना में मुकदमा दर्ज कराया था। मामले में तत्कालीन थाना प्रभारी इंस्पेक्टर विवेक मलिक ने स्वयं अपने मार्गदर्शन में पूरी प्रक्रिया को पूरा कराया था। इनकी टीम ने आरोपी राकेश को गिरफ्तार कर लिया था। सभी साक्ष्य जुटाने के बाद उसे अदालत में पेश कर दिया था। साथ ही कोर्ट में चालान पेश कर दिया था।
मामले की सुनवाई के बाद एएसजे शैलेंद्र सिंह ने आरोपी राकेश को दोषी करार दिया है। दोषी को दुष्कर्म में 10 साल की कैद व 10 हजार रुपये जुर्माना तथा धमकी देने के मामले में तीन साल की कैद और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर 30 माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी। दोनों सजा एक साथ चलेंगी।