एयर होस्टेस सुसाइड केस में सोमवार को मुकदमे की सुनवाई शुरू हो गई। रोहिणी जिला अदालत में अभियोजन के गवाहों ने बयान दर्ज करवाए।
इस मामले में हरियाणा के पूर्व गृह राज्य मंत्री गोपाल कांडा व उनकी एयरलाइन की कर्मचारी अरुणा चड्ढा आरोपी हैं। मामले की अगली सुनवाई अब 22 जुलाई को होगी।
हरियाणा के पूर्व मंत्री गोपाल कांडा पर एयर होस्टेस से दुष्कर्म, खुदकुशी के लिए उकसाने व आईटी एक्ट की धाराओं में मुकदमा चल रहा है।
दोनों आरोपियों पर धोखाधड़ी व फर्जीवाड़े में भी आरोप तय किए गए थे।
जिला न्यायाधीश एस के सरवरिया ने कांडा व अरुणा के खिलाफ मई में आरोप तय किए थे। इसके बाद मामले की सुनवाई को विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया गया था।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एमसी गुप्ता की विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट में अभियोजन के आठ गवाहों डॉ श्रीनिवासन, एएसआई जय किशन व जगबीर, हेड कांस्टेबल राजेंद्र व राजपाल, सिपाही कुलवीर व परविंदर ने अपने बयान दर्ज करवाए।
जिला अदालत में आरोप होने के आदेश को अरुणा चड्ढा ने दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है। याचिका में कहा गया कि जिला अदालत ने दुष्कर्म व कुकर्म के लिए उकसाने की धाराओं में गलत तरीके से आरोप तय किए हैं।
याचिका पर हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर दिल्ली पुलिस से 29 मई को जवाब देने के लिए कहा है।