पानीपत। गांव सनौली खुर्द की निवर्तमान सरपंच प्रियंका शर्मा को जमानती वारंट जारी किया गया है। वारंट के अनुसार निवर्तमान सरपंच को पांच हजार रुपये और एक व्यक्ति की जमानत देनी होगी। आसाराम केस के मुख्य गवाह महेंद्र चावला ने बताया कि प्रियंका शर्मा ने उसके विरुद्ध डीजीपी हरियाणा शिकायत को दी थी। इसमें प्रियंका ने चावला पर छह नवंबर 2018 को ग्राम सचिवालय में गाली गलौज करने और अन्य गंभीर आरोप लगाए थे लेकिन छह नवंबर 2018 को महेंद्र चावला गांव में था ही नहीं। इसलिए जांच में शिकायत झूठी साबित हुई। पानीपत पुलिस ने जांच के बाद महेंद्र चावला को क्लीन चिट दी गई थी।
इसके बाद सनौली थाना पुलिस ने गांव सनौली खुर्द की निवर्तमान सरपंच प्रियंका शर्मा के खिलाफ कार्रवाई की। धारा 182 आईपीसी के अंतर्गत कलंदरा समालखा की कोर्ट में दिया गया, जिसमें प्रियंका शर्मा को 27 मई को हाजिर होना था। 27 मई को हाजिर होने के लिए प्रियंका शर्मा के ससुर सुरेंद्र शर्मा द्वारा समन प्राप्त किया गया लेकिन प्रियंका शर्मा कोर्ट में हाजिर नहीं हुई। इसके बाद कोर्ट ने प्रियंका शर्मा के नाम जमानती वारंट जारी किया और अगली तारीख 29 जुलाई लगाई। महेंद्र चावला ने बताया कि प्रियंका शर्मा से पहले उसके ससुर सुरेंद्र शर्मा ने उनके विरुद्ध शिकायत दी थी। इसमें सुरेंद्र शर्मा ने महेंद्र चावला पर गंभीर आरोप लगाए थे। वह आरोप भी पुलिस जांच में झूठे पाए गए थे। इसके कारण सनौली थाने की पुलिस ने सुरेंद्र शर्मा के विरुद्ध भी 182 की कार्रवाई की थी। 27 मई 2022 को सुरेंद्र शर्मा ने पेश होकर कोर्ट से जमानत करवा ली, परंतु प्रियंका शर्मा पेश नहीं हुई, न ही कोई वकील उनकी तरफ से पेश हुआ। इसके कारण कोर्ट ने प्रियंका के नाम जमानती वारंट जारी किया है।