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ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों व जिला परिषदों का कार्यकाल पूर्व की तरह 5 वर्ष ही रहेगा धनपत सिंह

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पानीपत। हरियाणा राज्य निर्वाचन आयुक्त धनपत सिंह ने कहा कि ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों का कार्यकाल पहले की तरह पांच वर्ष ही रहेगा। सोशल मीडिया पर एक फर्जी पत्र फैलाया जा रहा है, जिसमें पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल तीन वर्ष किए जाने की बात कही गई है। आयोग ने इस संबंध में कोई भी पत्र जारी नहीं किया है, यह पूरी तरह फर्जी सूचना है।
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धनपत सिंह ने कहा कि किसी शरारती तत्व ने राज्य निर्वाचन आयोग के नाम से एक फर्जी पत्र बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया है। इस पत्र में पंचायती राज संस्थाओं के कार्यकाल को तीन वर्ष तक का बताया है। धनपत सिंह ने कहा कि आयोग यह स्पष्ट करना चाहता है कि ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषद सदस्यों का कार्यकाल पांच वर्ष का ही है। सरपंच, पंच, पंचायत समिति सदस्यों और जिला परिषद समिति सदस्यों का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से घोषित तय तारीखों पर होगा।
उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि सोशल मीडिया पर राज्य निर्वाचन आयोग के संबंध में फर्जी जानकारी फैलाने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी। आयोग ने इस संबंध में तत्काल संज्ञान लिया है। इसके साथ-साथ उन्होंने आम जनता से अपील की है कि पंचायती राज संस्थाओं से जुड़ी सही जानकारी राज्य निर्वाचन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट https://secharyana.gov.in से लें। सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही अफवाहों पर ध्यान न दें।
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