पानीपत। डाडाेला चाैक पर सात साल पहले जिला नागरिक अस्पताल में अप्रेंटिस कर युवक पर हमला करने के मामले में पांच दोषियों की सजा पर आज फैसला सुनाया जाएगा। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंबरदीप सिंह की अदालत से शुक्रवार को आरोपियों को दोषी करार दिया था। मामला तीन अक्तूबर 2018 का है। डाडोला गांव के अमन ने पुलिस काे शिकायत में बताया था कि वह जिला नागरिक अस्पताल में अप्रेंटिस कर रहा है।
वह तीन अक्तूबर को दाेपहर ढाई बजे वह अपने चचेरे भाई अमित के साथ बस में सवार हाेकर गांव जा रहा था। वह डाडोला चाैक पर पहुंचे ताे बस में उनके गांव के माेहित उर्फ काटी सवार हुआ और अमित को नीचे उतार लिया। वह भी उसके साथ नीचे उतर गया। माेहित के साथी मंजीत, विकास, अमित व प्रदीप खड़े थे। माेहित ने अमित से कहा कि तू प्रेजिडेंट बनेगा और इतना कहते ही माेहित, मंजीत, विकास, अमित ने चाकू निकालकर अमित पर हमला कर दिया। वह अमित काे बचाने लगा ताे प्रदीप ने पिस्ताैल उसके पेट में लगा गाेली मारने की धमकी दी।
आराेपी चाकू से हमला करने के बाद भाग गए। वह एक बाइक सवार की मदद से अमित काे एक निजी अस्पताल में लेकर पहुंचा। अमित को 15 जगह चोट के निशान थे। इनमें 13 शार्प व पंक्चर घाव की थी। थाना चांदनीबाग पुलिस ने पांचाें के खिलाफ आईपीसी की धारा 148, 149, 323, 324, 307 और 25-54-59 आर्म्स एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी। पुलिस ने माेहित उर्फ काटी, प्रदीप, अमित व विकास और मंजीत काे 30 अक्तूबर 2018 काे गिरफ्तार कर लिया था। शुक्रवार को अदालत से आरोपियों को दोषी करार दिया था। सोमवार को दोषियों की सजा पर फैसला सुनाया जाएगा। ब्यूरो