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शिक्षा के नाम पर 13 वर्षीय किशोर के साथ कुकर्म करने वाले ट्यूशन टीचर को 20 साल की सजा

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मॉडल टाउन थाना क्षेत्र में एक कोचिंग सेंटर में बुलाकर 13 वर्षीय किशोर के साथ कुकर्म करने वाले ट्यूशन टीचर को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुमित गर्ग की कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई। दोषी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने पर उसे दो साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
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मॉडल टाउन निवासी एक बुजुर्ग ने 20 फरवरी 2019 को पुलिस को दी शिकायत में शिक्षक अनिल शर्मा निवासी ईदगाह कॉलोनी पर 13 और 10 वर्ष के ध्यौते के साथ कुकर्म का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि अनिल का नारायणा सिंह पार्क के पास कोचिंग सेंटर है। वह दोनों बच्चों को ट्यूशन के लिए अनिल के पास भेजता था। बड़ा बच्चा आठवीं और छोटा पांचवीं कक्षा का छात्र था। बड़े ध्यौते की तबीयत खराब हुई तो वह उसे दवा दिलवाने के लिए अस्पताल लेकर गया था। वहां पर डॉक्टर ने बच्चे से पूछताछ की तब कुकर्म का पता चला। शिक्षक अनिल ने 18 दिसंबर से 19 जनवरी के बीच कई बार कुकर्म किया था। साथ ही परिवार को बताने पर जान से मारने की धमकी दी थी। मॉडल टाउन थाना पुलिस ने नाना की शिकायत पर रिपोर्ट दर्ज कर 21 फरवरी को आरोपी अनिल को गिरफ्तार कर लिया था। अनिल पर दोनों भाइयों ने कुकर्म का आरोप लगाया था, लेकिन मेडिकल जांच में बड़े भाई के साथ ही कुकर्म की पुष्टि हुई थी।
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