तहसील कैंप के विकास नगर में 70 वर्षीय पिता अर्जुन देव की तेजधार हथियार से हत्या करने के आरोपी बेटे कमल को सेशन जज मनीषा बतरा की अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। वहीं आरोपी पर 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न देने पर आरोपी को दो साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
गौरतलब है कि सब्जी मंडी रानी महल निवासी भारत भूषण ने 10 दिसंबर 2018 को किला थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसका साला कमल और ससुर अर्जुन देव दोनों एक साथ रहते हैं। उसके ससुर की तीन बेटियां हैं, सभी शादीशुदा हैं। ससुर फेरी लगाकर अपना गुजारा करता था। जबकि उसका साला कमल कोई काम धंधा नहीं करता था। उसे 10 दिसंबर की रात को सूचना मिली कि उसके ससुर की हत्या हो गई है। वह ससुर के घर पहुंचा तो ससुर चार पाई पर पड़े हुए थे और उनके सिर से खून निकल रहा था। आशंका थी कि आरोपी ने सिर में तेजधार हथियार से हमला कर हत्या की है।
वहीं आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ की तो पता चला कि कमल ने अपने पिता अर्जुन देव के साथ झगड़ा किया था और उसके बाद वह फरार हो गया था। आशंका है कि उसी ने अर्जुन देव की हत्या की है। जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच की तो आरोपी बेटा ही दोषी मिला था, उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।