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मां की सहेली के साथ दुष्कर्म करने के दोषी को सात साल की सजा, 25 हजार रुपये जुर्माना

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पानीपत। कश्यप कॉलोनी में मां की सहेली से दुष्कर्म करने के आरोपी बेटे को अदालत ने दोषी करार दिया। दो वर्ष तक चली सुनवाई के बाद वीरवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. गगनदीप मित्तल की अदालत ने दोषी को सात वर्ष की सजा सुनाई। साथ ही 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना न भरने पर दोषी को पांच माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
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पुराना औद्योगिक थाना पुलिस को दी शिकायत में एक गांव निवासी विधवा ने आरोप लगाया था कि 20 मार्च 2020 की सुबह करीब 10 बजे पेंशन लेने के लिए जाटल रोड स्थित पीपल वाली गली गई थी। घर लौटते समय कश्यप कॉलोनी में अपनी सहेली के घर चली गई। वहां सहेली का बेटा तरुण और उसका दोस्त विजय था। तरुण ने बताया कि मां बाहर गई है। वहां से लौटने लगी तो तरुण ने उसका हाथ पकड़ लिया और जबरन घर के अंदर खींच लिया। उसे कमरे में ले गया और अपने दोस्त को बाहर पहरे पर खड़ा कर दुष्कर्म किया। साथ ही धमकी दी कि किसी को बताया या पुलिस के पास गई तो जान से मार देगा। शिकायत में पीड़िता ने आरोप लगाया था कि विजय ने पास में पड़े लकड़ी काटने वाले हथियार से उसे मारने की भी कोशिश की। उसने बचाव में शोर मचाया तो विजय और तरुण दोनों भाग गए। पुलिस ने केस दर्ज कर उसी रात तरुण और विजय को गिरफ्तार कर लिया था। कोर्ट में चली सुनवाई के बाद तरुण को दुष्कर्म में दोषी पाया गया, जबकि उसके दोस्त विजय को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया।
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