शहर से कूड़ा उठाने वाली कंपनी जेबीएम की मुसीबत बढ़ गई हैं। जेबीएम ने कूड़ा उठाने का काम पीसीसी कंपनी को सबलेट किया है। इसके कर्मचारी 20 रुपये श्रेणी वाले घरों से 60 रुपये वसूल रहे हैं। इसका खुलासा मंगलवार को वार्ड-10 के लोगों ने किया था। निगम अब सबूतों के साथ कार्रवाई करने के मूड में है। निगम जनप्रतिनिधि पहले से ही जेबीएम के खिलाफ हैं। ऐसे में निगम जेबीएम को नोटिस जारी कर पूरे मामले की पड़ताल भी करेगा और नियमों के अनुसार जेबीएम पर कार्रवाई भी करेगा।
जानकारी के अनुसार अभी तक जेबीएम ने 100 प्रतिशत डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन का लक्ष्य पूरा नहीं किया है। जब तक लक्ष्य पूरा नहीं होता तब तक जेबीएम इस यूजर चार्ज की पर्ची नहीं काट सकती है। वहीं, कूड़ा उठान की किसी भी श्रेणी में 60 रुपये का शुल्क ही नहीं है। जिन सामान्य घरों से 5 से 20 रुपये तक का चार्ज लिया जाना तय है। कर्मचारी उनसे 60 रुपये वसूला कर रहे थे।
ये है कूड़ा कलेक्शन का निर्धारित शुल्क
आवासीय श्रेणी चार्ज (प्रति माह)
1. बीपीएल, ईडब्ल्यूएस, स्लम एरिया, बस्ती 5 रुपये
2. 100 वर्ग मीटर संपत्ति और हॉस्टल 20 रुपये
3. 200 वर्ग मीटर संपत्ति और हॉस्टल 40 रुपये
4. 200 से 400 वर्ग मीटर संपत्ति और हॉस्टल 50 रुपये
5. 400 वर्ग मीटर से अधिक संपत्ति और हॉस्टल 100 रुपये
6. 2000 वर्ग फुट के फ्लैट 50 रुपये प्रति फ्लैट
7. 2000 वर्ग फुट से अधिक के फ्लैट 100 रुपये प्रति फ्लैट
नोट: ईडब्ल्यूएस श्रेणी के फ्लैट शामिल नहीं
व्यावसायिक श्रेणी चार्ज (प्रति माह)
1. 200 वर्ग फुट का कवर्ड एरिया 25 रुपये
2. 200 वर्ग फुट से अधिक कवर्ड एरिया 100 रुपये
3. 50 बेड तक अस्पताल, नर्सिंग होम और संबंधित इमारत 1500 रुपये
4. 50 से लेकर 100 बेड तक के अस्पताल एवं नर्सिंग होम 3000 रुपये
5. 100 से अधिक बेड के अस्पताल 5000 रुपये
6. शॉपिंग मॉल एवं कांप्लेक्स, स्लॉटर हाउस, सिनेमाघर 0.50 रुपये प्रति प्रति वर्ग फुट
7. फैक्टरी और मिलों के प्लॉट एरिया 0.50 रुपये प्रति वर्ग फीट
8. बैंक, ऑडिटोरियम, गेस्ट हाउस, होटल 500 रुपये (10 कमरों तक)
9. होटल, मैरिज हॉल 4000 रुपये (10 कमरों से अधिक)
10. 500 तक मेंबर वाले क्लब, रेस्टोरेंट 500 रुपये
11. 500 से ज्यादा मेंबर के क्लब, रेस्टारेंट 1000 रुपये
12. पेट्रोल पंप व गैस स्टेशन पर 1000 रुपये
शैक्षणिक संस्थान चार्ज प्रतिमाह
1. केंद्र एवं राज्य सरकार, पब्लिक सेक्टर ऑफिस, कॉम्प्लेक्स, वेलफेयर संस्थाएं 150 रुपये
2. दो एकड़ तक सभी प्रकार के शैक्षणिक संस्थान 500 रुपये
3. 2 से 5 एकड़ तक सभी शैक्षणिक संस्थान 1000 रुपये
4. 5 एकड़ से अधिक सभी संस्थान 2000 रुपये
- ये हैं सॉलिड वेस्ट यूजर चार्ज से मुक्त
सभी प्रकार की धर्मशाला, धार्मिक स्थल और स्पोर्टस कॉम्प्लेक्स को को सॉलिड वेस्ट चार्ज से मुक्त रखा गया है।
वर्जन-
जेबीएम पर जुर्माना लगाने से लेकर एग्रीमेंट तक कैंसल करने की सहमति बनी है। पहले भी विरोध था, आज भी है और आगे भी रहेगा। जेबीएम पर मुकदमा भी दर्ज होना चाहिए।
- रविंद्र भाटिया, पार्षद, वार्ड नंबर-10
वर्जन-
जेबीएम के अधीनस्थ काम करने वाले कंपनी पीसीसी के कर्मचारी से गलती हुई है। जिस कर्मचारी से गलती हुई है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। निगम को अपना स्पष्टीकरण देंगे।
- कमांडर राजेंद्र, क्षेत्रीय प्रबंधन, जेबीएम।
वर्जन:
मामला गंभीर है। पूरे मामले की छानबीन की जा रही है। सबूत एवं नियमों के आधार पर जेबीएम के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जेबीएम को नोटिस तक जारी किया जाएगा। शहरवासियों को किसी भी कीमत पर परेशान नहीं होने दिया जाएगा।
- आरके सिंह, आयुक्त, नगर निगम, पानीपत