पानीपत। जिले में मतदान और मतगणना के दोनों दिन शराब के ठेके बंद रहेंगे। प्रशासन ने दोनों दिनों डाई घोषित किया है। प्रशासन का मानना है कि यह मुफ्त शराब के वितरण को रोकने की दृष्टि से फैसला लिया गया है। आदेशों की अवहेलना करने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ एक्ट के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
विधानसभा चुनाव में शराब की मांग पिछले दिनों से बढ़ गई है। प्रशासन ने चुनाव के नजदीक आने पर इन सब पर नजर रखनी शुरू कर दी है। ऐसे में मतदान और मतगणना के दिन को गंभीरता से लिया जा रहा है। इन दोनों दिन शराब को लेकर सख्त फैसला लिया है। उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. वीरेंद्र कुमार दहिया ने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135 सी के तहत कोई भी स्पिरिट युक्त या नशीली शराब या इसी तरह की प्रकृति के अन्य पदार्थ किसी होटल में बेचे, दिए या वितरित नहीं किए जाएंगे। मतदान की अवधि और इसके समाप्त होने वाली 48 घंटों की अवधि के दौरान मतदान क्षेत्र के भीतर घर, शराबखाने, दुकान या कोई अन्य स्थान, सार्वजनिक या निजी होटल पर शराब बेचना या परोसना प्रतिबंधित रहेगा। किसी को भी शराब बेचने या परोसने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि गैर-मालिकाना क्लब, स्टार होटल, रेस्तरां और होटल शराब रखने और आपूर्ति के लिए लाइसेंस की विभिन्न श्रेणियों के तहत काम करने वालों को भी उक्त दिनों में शराब परोसने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उपरोक्त अवधि के दौरान व्यक्तियों द्वारा शराब के भंडारण पर अंकुश लगाया जाएगा और उत्पाद शुल्क कानून में दिए गए प्रतिबंधों पर रोक लगाई जाएगी। बिना लाइसेंस वाले परिसरों में शराब के भंडारण को सख्ती से लागू किया जाएगा।
जिला में मतदान के दिन रहेगा पेड होली-डे : डीसी
जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. वीरेंद्र दहिया ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य में शनिवार पांच अक्टूबर को 15वें विधानसभा आम चुनाव को लेकर मतदान होगा। राज्य सरकार के अधीनस्थ सभी विभागों के कार्यालयों, बोर्ड, कॉर्पोरेशन और शिक्षण संस्थानों में पेड होली-डे रहेगा। इसके साथ ही सभी फैक्ट्रियों, प्राइवेट व्यवसायिक संस्थानों व दुकानों में भी इस दिन कर्मचारियों के लिए पेड होली-डे रहेगा, ताकि कर्मचारी अपने मताधिकार का प्रयोग कर लोकतंत्र के महापर्व में भागीदारी कर सकें।