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Panipat News: किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी किशोर को किया रिहा, जांच अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई के आदेश

Sun, 26 Apr 2026 01:38 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पानीपत
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पानीपत। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने 2024 में किशोरी के हुए दुष्कर्म के एक मामले में आरोपी किशोर को छह माह के प्रोबेशन पर रिहा कर दिया। बोर्ड ने इस मामले में जांच अधिकारी के खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। सुनवाई के दौरान आयोग ने जांच अधिकारी की बड़ी लापरवाही मानी। जांच अधिकारी ने बिना किसी अनुमति के डीएनए सैंपल जयपुर प्रयोगशाला भेजे थे। उधर, बोर्ड ने किशोरी को भी चार लाख रुपये का मुआवजा दिए जाने के आदेश दिए।
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महिला थाने में 12 फरवरी 2024 को एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी जिसमें 15 साल की किशोरी के साथ उन्हीं के एक रिश्तेदार किशोर ने दुष्कर्म किया था। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज करने के बाद आरोपी किशोर को बाल सुधार गृह भेज दिया था। जांच अधिकारी ने इस मामले में डीएनए जांच के लिए नमूने मधुबन प्रयोगशाला भेजने में देरी कर दी। जब उन्होंने मधुबन में एफएसएल की रिपोर्ट को जमा करवाया गया तो मधुबन लैब की ओर से इस रिपोर्ट को लेने से मना कर दिया और कहा कि इस रिपोर्ट को जमा करवाने में देरी हो चुकी है। जिस कारण डीएनए टेस्ट नहीं किया जा सकता इसके बाद जांच अधिकारी ने बिना अनुमति के जयपुर से एफएसएल की रिपोर्ट तैयार कराई।
मामले की सुनवाई करते हुए जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट पुनित लिंबा ने इसे गंभीरता से लेते हुए जांच अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के आदेश दिए हैं, साथ ही आरोपी किशोर को छह माह के प्रोबेशन बांड पर रिहा कर दिया है। आरोपी किशोर सात माह 20 दिन बाल सुधार गृह में बिता चुका है।
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जांच अधिकारियों को दिया जाए प्रशिक्षण
जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट पुनित लिंबा ने अपने आदेश में कहा कि ऐसे मामलों में जांच अधिकारियों के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाए। इस तरह की लापरवाही के लिए संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय कर उचित कार्यवाही की जाए, इसको लेकर बोर्ड के समक्ष जांच अधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही की एक व्यापक रिपोर्ट भी प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है और कहा गया है कि ये साक्ष्य किसकी अनुमति से मधुबन से जयपुर एफएसएल रिपोर्ट के लिए भेजे गए।
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