पानीपत। आठ मरला की 12 की छात्रा से छेड़छाड़ करने के दोषी को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश ने पांच साल की कैद और 22 हजार रुपये जुर्माने की सजा दी है। जुर्माना न भरने पर दोषी को छह माह की अतिरिक्त जेल काटनी होगी। एडीजे सुखप्रीत की अदालत ने दोषी को सजा सुनाई है।
आठ मरला की 16 वर्षीय छात्रा ने 13 अगस्त को आठ मरला पुलिस चौकी में शिकायत देकर बताया था कि सतकरतार कॉलोनी का सुमित गोस्वामी उसको परेशान करता है। स्कूल आते जाते उसके साथ छेड़छाड़ करता है। उसके मोबाइल पर मैसेज भेजता है। उसका अपहरण करने की धमकी देता है। उसके पिता को भी कई बार जान से मारने की धमकी दी जा चुकी है। वो सुमित गोस्वामी से परेशान हो चुकी है। पुलिस ने आरोपी पर केस दर्ज कर लिया था। छात्रा की काउंसलिंग कराने के बाद आरोपी सुमित को 18 अगस्त को गिरफ्तार कर लिया गया। उसने पुलिस पूछताछ में छात्रा के साथ छेड़छाड़ की वारदात को कबूल किया। अब तीन साल से अधिक चली मामले की सुनवाई के बाद सोमवार को एडीजे सुखप्रीत सिंह की अदालत ने सुमित को पांच साल की कैद और 22 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।