पानीपत। अपनी की आठ वर्षीय मासूम बेटी के साथ गलत काम करने वाले कलियुगी पिता को दोषी करार देते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुमित गर्ग ने 20 साल कैद की सजा सुनाई है। वहीं आरोपी पर 50 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना न भरने पर आरोपी पिता को एक साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
गौरतलब है कि एक महिला ने चांदनीबाग थाना पुलिस को 24 फरवरी 2020 को दी शिकायत में बताया था कि वह घरों में सफाई का काम करती है। वहीं उसका पति एक फैक्टरी में मजदूरी करता है। वह 24 फरवरी को सुबह काम पर चली गई थी। जबकि उसका पति और बच्चे घर पर थे।
पति ने बेटे को रुपये देकर दुकान पर सामान लेने भेज दिया और पीछे से उसकी आठ वर्षीय मासूम बेटी के के साथ गलत काम किया। जब वह काम से घर लौटी तो बेटी ने उसे आपबीती बताई। इसके बाद उसने आरोपी पति के खिलाफ थाने में शिकायत दी। वहीं चांदनीबाग थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इस मामले में शुक्रवार को सुनवाई हुई और आरोपी को दोषी करार दिया गया।