पानीपत। अब किसी भी सरकारी कार्यालय में बिना वैक्सीनेशन के कोई भी व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकेगा। इसके लिए हर संस्थान के गेट पर एक व्यक्ति की ड्यूटी लगाई जाएगी। सरकारी संस्थान में केवल वही व्यक्ति प्रवेश कर सकेंगे, जिन्होंने वैक्सीन की डोज ली हो। सार्वजनिक स्थानों पर भी वैक्सीन की दोनों डोज लेने वालों को ही एंट्री मिलेगी। कोरोना नियमों का पालन न करने वालों पर भी सख्ताई होगी। ऐसे लोगों पर 500 रुपये और संस्थानों पर पांच हजार रुपये तक जुर्माना लगेगा। इसके अलावा जिले में नो मास्क नो सर्विस का सख्ती से पालन होगा।
यह आदेश उपायुक्त सुशील सारवान ने रविवार को सीएम की वीडियो कान्फ्रेंसिंग के बाद जारी किया। रविवार को प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते रविवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के जिला उपायुक्तों और अन्य अधिकारियों के साथ वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की थी। इसमें कोरोना को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस बैठक में उपायुक्त सुशील सारवान समेत अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
उपायुक्त ने बताया कि हरियाणा सरकार ने महामारी अलर्ट 12 जनवरी तक बढ़ाया है। नई हिदायतें भी जारी की गई हैं। अब सब्जी मंडी, अनाज मंडी, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, पार्क, धार्मिक स्थल, बार, रेस्टोरेंट, होटल, डिपार्टमेंटल स्टोर, राशन की दुकान, शराब की दुकान, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सिनेमा हॉल, अहाता, स्थानीय बाजार, पैट्रोल पंप, गैस एजेंसी, मिल्क बूथ, योगशाला, जिम, फिटनेस सेंटर, सभी सरकारी, बोर्ड, कॉर्पोरेशन के कार्यालय, निजी और सरकारी बैंकों में केवल वही प्रवेश कर सकेगा, जिन्होंने वैक्सीन की दोनों डोज ली हों। आदेशों का दृढ़ता से पालन करवाने के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों की जिम्मेवारी निर्धारित की गई है।