पानीपत। सेशन जज मनीषा बत्रा की अदालत ने बहू से मारपीट के मामले में ससुर समेत तीन को दोषी करार दिया। हरियाणा लीगल हेड सर्विस के वकील मोहम्मद आजम ने बताया कि कोर्ट ने दोषी पूर्व सुपरिंटेंडेंट रामकिशन, उसके बेटे भीम राव उर्फ काला और हरिओम को दो-दो वर्ष के प्रोबेशन पर छोड़ा है। इसके 10-10 हजार रुपये की राशि पीड़िता देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने तीनों दोषियों के आचरण को देखते हुए प्रोबेशन पर छोड़ दिया।
वर्ष 2017 की 29 नवंबर को गांव बापौली निवासी महिला ने शिकायत दी थी कि भीम राव उर्फ काला, रामकिशन और हरिओम उनके घर आए थे। भीम राव ने उनके सिर्फ पर किसी भारी वस्तु से वार किया। जिससे वह जमीन पर गिर गईं। रामकिशन ने उनके साथ मारपीट की। सास बचाने आईं तो हरिओम ने उनके साथ भी मारपीट की। महिला ने बताया कि रामकिशन उनकी सास को छह वर्ष पहले छोड़कर चला गया था। अब जब भी आता है, सिर्फ झगड़ा करता है।