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Panipat News: डीलरों को स्टॉक रजिस्टर में पारदर्शिता, पक्का बिल और वैध लाइसेंस प्रदर्शित करने का आदेश

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पानीपत। कृषि अधिकारियों ने बीज, कीटनाशक और उर्वरक डीलरों को स्टॉक रजिस्टर में पारदर्शिता, पक्का बिल और वैध लाइसेंस प्रदर्शित करने के आदेश जारी किए हैं। जिला कृषि उपनिदेशक डॉ. प्रवीन कुमार गुलिया की अध्यक्षता में वीरवार को जिले के सभी बीज, कीटनाशक और उर्वरक से संबंधित डीलरों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई।
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बैठक में उप निदेशक ने डीलरों को निर्देश दिए कि वे अपने स्टॉक रजिस्टर का सही तरीके से रख-रखाव करें, ताकि किसी भी समय स्टॉक की जानकारी आसानी से उपलब्ध हो और किसानों को इनपुट खरीदने पर पक्का बिल दिया जा सके। साथ ही, सभी डीलरों को अपने लाइसेंस को सार्वजनिक स्थान पर प्रदर्शित करने का निर्देश दिया गया, ताकि उपभोक्ताओं और संबंधित अधिकारियों को उनके व्यवसाय की वैधता का प्रमाण मिल सके।
उपमंडल कृषि अधिकारी डॉ. देवेंद्र कुहाड़ ने बैठक में स्पष्ट किया कि हरियाणा में नकली या मिलावटी बीज और कीटनाशक बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि खाद केवल उन्हीं किसानों को बेची जाए, जो मेरी फसल मेरा ब्योरा योजना के तहत पंजीकृत हैं। आगामी खरीफ सीजन के लिए बीज बेचते समय किसानों को पक्का बिल और बीज के स्रोत का प्रमाण अवश्य प्रदान किया जाए।
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कृषि उप निदेशक ने सभी डीलरों से इन निर्देशों का पालन करने का आह्वान किया ताकि कृषि क्षेत्र में पारदर्शिता बनी रहे और किसानों को उचित सेवाएं उपलब्ध हो सकें। विभाग के अधिकारी इन निर्देश की समीक्षा करेंगे और पालन की स्थिति का मूल्यांकन करेंगे।
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