असंध रोड पर शीलावंती अस्पताल में स्वास्थ्य विभाग ने अल्ट्रासाउंड मशीन को सील कर छह माह के अल्ट्रासाउंड रिकॉर्ड को जब्त कर लिया। स्वास्थ्य विभाग को यहां जांच के दौरान बिना एफ फार्म के अल्ट्रासाउंड होते मिले, जबकि नियमानुसार डॉक्टरों को अल्ट्रासाउंड के वक्त एफ फार्म भरवाना होता है। जिसमें रोगी का एड्रेस, मोबाइल नंबर, डॉक्टर की रिमार्क और मरीज की डिक्लेरेशन नहीं था। विभाग की टीम ने इस केस को उच्चाधिकारियों के पास भेज दिया है। वहीं मामले में सुनवाई होगी।
डिप्टी सिविल सर्जन डॉ. सुधीर बतरा ने बताया कि वो शुक्रवार को निजी अस्पतालों की रूटीन जांच कर रहे थे। उनके साथ टीम में डॉ. सोनिया कुंडू और क्लर्क अमित थे। वे जांच के दौरान शीलावंती अस्पताल पहुंचे। यहां डॉ. मीनाक्षी प्रभाकर अल्ट्रासाउंड कर रहीं थीं। उन्होंने शुक्रवार को तीन महिलाओं के अल्ट्रासाउंड किए, लेकिन उन्होंने एफ-फार्म सही से नहीं भरवाया। ये पीएनडीटी एक्ट का उल्लंघन है। उन्होंने अस्पताल की अल्ट्रासाउंड मशीन को सील कर दिया है और अस्पताल से छह माह का रिकार्ड जब्त किया है। वहीं इस बारे में अस्पताल की डॉ. मीनाक्षी प्रभाकर का कहना है कि उनकी ओर से कोई गलती नहीं हुई है। उन्होंने अल्ट्रासाउंड नहीं किए थे। वे मरीज से पूरी डिटेल ही ले रहीं थीं। मरीजों के पास पूर्ण जानकारी नहीं थी। उनका अस्पताल नियम के अनुसार ही काम करता है।