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-कोर्ट सख्त हुआ तो महिला थाना पुलिस ने विवाहिता को संरक्षण मिला

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अमर उजाला ब्यूरो
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पानीपत। कोर्ट ने किला चौकी पुलिस के जसबीर कॉलोनी निवासी आरती को संरक्षण न देने के आरोपी पति और सास-ससुर समेत चारों को गिरफ्तार न करने पर एसएचओ को तलब कर लिया। कोर्ट ने महिला थाना पुलिस को महिला को संरक्षण दिलाने के सख्त आदेश दिए तो मात्र दो घंटे में ही पुलिस ने महिला को उसके ससुराल में संरक्षण दिलवा दिया। पानीपत निवासी सुषमा को भी घरौंडा उसके ससुराल में संरक्षण दिलवाया गया।
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किला थाना के अंतर्गत जसबीर कॉलोनी निवासी आरती ने 2017 में कोर्ट में याचिका दायर की थी। उसने अपने पति कमलेश मिश्रा, ससुर सुरत मिश्रा और सास लक्ष्मी देवी पर मारपीट कर घर से निकालने का आरोप लगाया था। कोर्ट ने महिला थाना प्रभारी को महिला को संरक्षण देने के आदेश दिए। लेकिन, पुलिस इसमें सफल नहीं हो सकी। महिला संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी रजनी गुप्ता भी महिला आरती को संरक्षण दिलाने गई थी, लेकिन असफल रहीं। किला थाना पुलिस ने जसबीर कॉलोनी निवासी पति कमलेश मिश्रा, ससुर सुरत व सास लक्ष्मी देवी और उसके देवर भूवेश मिश्रा के खिलाफ केस दर्ज कर लिया था। जेएमआईसी विक्रांत की कोर्ट ने इस मामले में सोमवार को रिपोर्ट तलब की। कोर्ट ने पूछा कि पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया। कोर्ट ने इसके बाद महिला थाना पुलिस को महिला ज्योति को उसके ससुराल में संरक्षण दिलवाकर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए।
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