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ग्रामीण विधायक, मेयर, पार्षद, आयुक्त समेत 6 को कोर्ट ने जारी किया समन

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Court issued summons to 6 including rural MLA, mayor, councilor, commissioner - फोटो : Panipat
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पानीपत। वार्ड नंबर-2 की जसवीर कॉलोनी में एक सड़क की जमीन पर धर्मशाला के निर्माण का शिलान्यास करने के मामले में कोर्ट ने ग्रामीण विधायक महीपाल ढांडा, मेयर अवनीत कौर, पार्षद पवन गोगलिया, निगम आयुक्त समेत 6 लोगों को समन जारी किये हैं। आगामी 19 अप्रैल को इन्हें कोर्ट में पेश होना होना है। शिलान्यास के दौरान कार्यक्रम के विरोध का वीडियो भी वायरल हो रहा है। वीडियो में लोग विधायक को बता रहे हैं कि जमीन पर स्टे लिया गया है।
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कार्यक्रम में सिर्फ ग्रामीण विधायक और वार्ड पार्षद ही पहुंचे थे जबकि निगम आयुक्त एवं मेयर मौके पर मौजूद नहीं थे। निगम निर्माण करा रहा है जबकि शिलान्यास के पत्थर पर मेयर का नाम अंकित था। इस मामले की शिकायत करने पर कोर्ट ने समन जारी किए हैं। इस समस्या को लेकर पहले भी लोग मेयर अवनीत कौर और विधायक से गुहार लगा चुके हैं। मेयर ने निगम आयुक्त को पत्राचार भी किया था। लोगों ने आरोप लगाया कि विधायक ने सड़क की जमीन पर निर्माण नहीं होने का आश्वासन भी दिया था। शिलान्यास के बाद शिकायतकर्ता परमजीत कौर ने कोर्ट में गुहार लगाई, जिसके बाद इस मामले में समन जारी किए गए हैं।
बंद हो जाएगा कई घरों और फैक्टरियों का रास्ता
स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क के साथ लगती जमीन 100 गज के आसपास है। जिसमें धर्मशाला बनेगी लेकिन इसमें गली की जमीन को भी इसमें शामिल किया जा रहा है। इस बीस फुट की गली को अगर इस जमीन में शामिल कर धर्मशाला बनाई जाती है तो ये जमीन करीब 300 से 400 गज बन जाएगी लेकिन उनके घरों का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। इसी के चलते उन्होंने कोर्ट से इस सड़क का स्टे ऑर्डर पहले ही लिया हुआ है, इसके बावजूद यहां जबरन धर्मशाला बनाने का प्रयास किया जा रहा है।
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समन जारी होने की जानकारी नहीं है। लोगों ने स्टे ऑर्डर नहीं दिखाया था। जमीन निगम की है, इस पर कोई कब्जा नहीं कर सकता है, इससे जुड़े दस्तावेज कोर्ट में प्रस्तुत किए जाएंगे।
- महीपाल ढांडा, विधायक, ग्रामीण विधानसभा
अभी समन प्राप्त नहीं हुआ है। शिलान्यास के कार्यक्रम में मैं नहीं थी। सिर्फ शिलान्यास के पत्थर पर मेरा नाम अंकित है। कॉलोनी के लोग शिकायत को लेकर मिले थे, जिस पर निगम आयुक्त को पत्राचार किया गया था। लोगों को समस्या नहीं होने दी जाएगी।
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- अवनीत कौर, महापौर
मामला संज्ञान में नहीं है। इससे जुड़े सभी दस्तावेजों की जांच करवाई जाएगी। जिसके बाद ही स्पष्ट तौर पर कुछ कहा जा सकेगा।
- आरके सिंह, आयुक्त, नगर निगम
निगम और डीटीपी कार्यालय से दस्तावेज चेक करवाए थे, जिसमें ये जमीन सड़क की नहीं मिली। इन दस्तावेजों को कोर्ट में पेश किया जाएगा।
- पवन गोगलिया, पार्षद
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