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Panipat News: प्रशासन की अनुमति के बिना कहीं भी चस्पा नहीं सकेंगे सामग्री

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पानीपत। विधानसभा चुनाव में प्रचार व प्रसार के तरीकों को लेकर प्रशासन सख्त हो गया है। जाति, धर्म या संप्रदाय पर टिप्पणी करने वालों पर नजर रखी जाएगी। इसके साथ बिना अनुमति के प्रचार सामग्री चस्पा करने वालों के साथ भी सख्ताई कार्रवाई की जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त डाॅ. वीरेंद्र कुमार दहिया ने बताया कि विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही जिला में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो चुकी है। आयोग के निर्देशानुसार सभी नागरिकों को चुनाव आचार संहिता का पालना करना जरूरी है। ऐसे में चुनाव में होने वाले प्रत्याशी या अन्य कोई भी व्यक्ति प्रचार-प्रसार में एक-दूसरे पर जाति, धर्म, संप्रदाय या व्यक्तिगत टिप्पणी ना करें। यदि कोई ऐसा करता है तो वह आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा और संबंधित के खिलाफ नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
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जिला की चारों विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार-प्रसार के लिए होर्डिंग, पोस्टर या बैनर लगाने के लिए स्थान निर्धारित किए गए हैं। अब निर्धारित स्थानों पर प्रसार सामग्री लगाई जा सकती है। इससे पहले प्रशासनिक अनुमति जरूरी है। यदि किसी नागरिक को कहीं प्रचार सामग्री लगी दिखाई दे तो वे सीविजिल एप पर जानकारी डाल सकते हैं या टोल फ्री नंबर 1950 पर सूचना दे सकते हैं। जिला प्रशासन द्वारा तुरंत प्रभाव से कार्रवाई की जाएगी। गठित टीमों द्वारा आदर्श चुनाव आचार संहिता की पालना को लेकर निगरानी व शिकायतों का निपटारा किया जा रहा है।
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