माई सिटी रिपोर्टर
पानीपत। खाद और बीज विक्रेताओं को किसान को खाद, बीज, कीटनाशक या उर्वरक लेने पर पक्का बिल देना होगा। इसके साथ अपना स्टॉक रजिस्टर भी बनाना होगा। इसमें किसी प्रकार की कमी मिली तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसमें लाइसेंस भी निलंबित किया जा सकता है।
कृषि विभाग के उप निदेशक डॉ. आत्मा राम गोदारा ने इसके लिए बुधवार को बीज, कीटनाशक और उर्वरक विक्रेताओं की अपने कार्यालय में बैठक ली। बैठक का मुख्य उद्देश्य कृषि इनपुट की बिक्री में पारदर्शिता लाना और किसानों को गुणवत्तापूर्ण सेवाएं सुनिश्चित कराना रहा। डॉ. आत्माराम गोदारा ने निर्देश दिए कि वे अपने स्टॉक रजिस्टर का नियमित और सही रख-रखाव करें। ताकि किसी भी समय स्टॉक की जानकारी तत्काल उपलब्ध हो सके।
उन्होंने स्पष्ट कहा कि किसानों को हर खरीद पर पक्का बिल देना अनिवार्य है। साथ ही डीलर को अपने लाइसेंस की प्रति सार्वजनिक करनी होगी। उपमंडल कृषि अधिकारी डॉ. देवेंद्र कुहाड़ ने चेतावनी दी कि नकली या मिलावटी बीज और कीटनाशकों की बिक्री किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि मेरी फसल मेरा ब्योरा पोर्टल पर पंजीकरण करने वाले किसानों को ही खाद दिया जाएं। रबी सीजन को ध्यान में रखते हुए डीलरों को यह भी निर्देशित बीज की बिक्री के समय पक्का बिल और बीज के स्रोत की जानकारी अवश्य दें।