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मासूम 12 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले दोषी को 20 साल की सजा

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पानीपत। समालखा क्षेत्र में तीन साल पहले 12 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले दोषी चिंटू (33) को अदालत ने 20 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 50 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना नहीं अदा करने पर दोषी को एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। मामले में शुक्रवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुखप्रीत सिंह की कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। इससे पहले अदालत ने बीते रोज युवक को दुष्कर्म में दोषी करार दिया था।
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जिला न्यायवादी राजेश चौधरी ने बताया कि फरवरी 2019 में एक महिला ने समालखा थाना पुलिस को शिकायत दी थी, जिसमें बताया गया था कि उसकी 12 वर्षीय बेटी शाम के समय घर के बाहर खेल रही थी। एक घंटे बाद वह रोते हुए घर पहुंची। उसने बेटी से रोने का कारण पूछा तो बताया कि पड़ोसी युवक ने उसके साथ दुष्कर्म किया है, जिसके बाद उन्होंने समालखा थाना पुलिस को शिकायत दी थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर बच्ची का मेडिकल कराया था। साथ ही मामले में सीडब्ल्यूसी ने भी बच्ची की काउंसलिंग की। दुष्कर्म की पुष्टि के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। अदालत में सुनवाई के दौरान बच्ची समेत कुल 14 गवाहों ने बयान दर्ज कराए। साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने दुष्कर्म के आरोपी को दोषी करार दिया।
- इन धाराओं में सुनाई गई सजा-
दोषी को धारा 376-एबी और पोक्सो एक्ट में 20-20 साल सजा सुनाई गई है। साथ ही 25-25 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना न देने पर एक साल अतिरिक्त सजा काटनी होगी। इसके अलावा धारा 506 के तहत उसे तीन साल की सजा सुनाई गई है। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।
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