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Panchkula News: चेक बाउंस में युवक को एक साल की सजा

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पंचकूला। चेक बाउंस मामले में जिला अदालत ने एक युवक को दोषी करार देकर एक साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही चेक की रकम दोगुना कीमत के साथ लौटाने का आदेश दिया है। दोषी की पहचान विक्की सिंगला निवासी सेक्टर-18 के रूप में हुई है। हरियाणा स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक सेक्टर-11 ब्रांच के जूनियर अकाउंटेंट लोक मनी ने विक्की सिंगला के खिलाफ जिला अदालत में चेक बाउंस का केस फाइल किया था।
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लोक मनी ने अदालत में दायर की शिकायत में बताया था कि दोषी ने बैंक से छह लाख रुपये का कार लोन लिया था। दोषी ने समय पर लोन की ईएमआई नहीं भरी और किस्तें बाउंस होती गईं। बैंक ने दोषी को लोन का भुगतान करने के लिए कहा था। दोषी ने बैंक को 11 अप्रैल 2018 को 5 लाख 78 हजार 370 रुपये का हारको बैंक चेक दिया था। बैंक ने जब चेक को हरको बैंक में लगाया तो वह फंड्स की कमी के चलते बाउंस हो गया। इसके बाद बैंक ने दोषी को लीगल नोटिस भेजने के बाद जिला अदालत में चेक बाउंस का केस फाइल किया था। संवाद
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