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शहीद के परिवार के वारिस को क्यों नहीं दे रहे अनुदान राशि, पंजाब सरकार दे जवाब

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चंडीगढ़। 1971 के भारत-पाक युद्ध में शहीद सैनिक के भाई को 50 लाख की अनुदान राशि शहीद के परिवार के वारिस को न देने पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार व रक्षा सेवा कल्याण शाखा के निदेशक को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
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लुधियाना के बेगोवाल निवासी मनोहर सिंह ने याचिका दाखिल करते हुए हाईकोर्ट को बताया कि पंजाब सरकार शहीद के परिवार को 10 एकड़ भूमि देती थी। इसके बाद सरकार ने नियम में संशोधन करते हुए अनुदान के रूप में 50 लाख रुपये देने का निर्णय लिया। याची ने बताया कि उसके भाई सोहन सिंह 1971 की भारत-पाक जंग में शहीद हो गए थे। ऐसे में उसका परिवार अनुदान राशि का हकदार है।
उन्होंने बताया कि याची के पिता ने कई बार 10 एकड़ भूमि के लिए आवेदन किया, लेकिन जमीन नहीं मिली। अब उसके पिता की मृत्यु हो चुकी है और वह परिवार का एकमात्र जीवित सदस्य है। राज्य सरकार ने 2018 में एक अधिसूचना जारी कर घोषणा की कि यदि शहीद अविवाहित हो तो अनुदान राशि माता-पिता को मिलेगी। इसके साथ ही उत्तराधिकारियों को अनुदान देने का नियम समाप्त कर दिया गया। याची ने कहा कि वह दो भाई थे और 2011 में माता-पिता की मौत के बाद अब वह एकलौता जीवित सदस्य और अनुदान पाने का हकदार है। मनोहर सिंह ने बताया कि सरकार ने यह कहते हुए आवेदन को अस्वीकार कर दिया कि याची ने 4 जनवरी, 2010 से पहले आवेदन नहीं किया था। याची ने कहा कि उसके पिता कई वर्ष से लगातार आवेदन करते आ रहे थे, ऐसे में वह अनुदान पाने का हकदार है। हाईकोर्ट ने अब इस मामले में पंजाब सरकार को अगली सुनवाई के दौरान पक्ष रखने का आदेश दिया है।
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