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बीबीएमबी की संपत्तियोंं पर अवैध कब्जा हटाने के लिए सरकार ने क्या किया: हाईकोर्ट

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चंडीगढ़। बीबीएमबी की संपत्तियों पर अवैध कब्जे को हटाने की मांग वाली याचिका पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पूछा है कि कब्जा हटाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं।
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याचिका दाखिल करते हुए रोपड़ निवासी अंकुश ने एडवोकेट सन्नी सिंगला के माध्यम से हाईकोर्ट को बताया कि बीबीएमबी की संपत्ति पर लोगों ने अवैध रूप से कब्जा किया है। ये लोग कभी बीबीएमबी के किराएदार थे लेकिन 23 साल पहले अदालत ने इन्हें संपत्ति को खाली करने का आदेश दिया था। आदेश के बावजूद इन लोगों से संपत्ति खाली नहीं करवाई गई। याची ने हाईकोर्ट से अपील की कि इन अवैध कब्जाधारियों से बीबीएमबी की संपत्ति को मुक्त करवाने का आदेश जारी किया जाए।
बीबीएमबी ने कहा कि आदेश का पालन करते हुए संपत्तियों को खाली करने का प्रयास किया गया लेकिन पंजाब सरकार की ओर से मदद नहीं मिली। न तो पुलिस बल मुहैया करवाया गया और न ही प्रशासनिक तौर पर सहयोग किया गया। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार से जवाब मांगा।
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पंजाब सरकार की ओर से इस मामले में पक्ष रखने के लिए मोहलत देने की मांग की गई। हाईकोर्ट ने सरकार के निवेदन को मंजूर करते हुए 1 दिसंबर तक की मोहलत दे दी है।
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