चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने सभी श्रेणी के वाहन मालिकों को बड़ी राहत दी है। कोविड लॉकडाउन के दौरान मोटर वाहन कर न भरने पर लगा जुर्माना अब उन्हें नहीं चुकाना होगा। जिन चालकों ने जुर्माना भर दिया है, उन्हें वापस होगा। चूंकि, प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन के दौरान विलंबित भुगतान पर छूट प्रदान की थी, जिसका अनेक लोग लाभ नहीं उठा सके।
परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने बताया कि सरकार ने कोविड-19 की पहली लहर को देखते हुए परिवहन वाहनों को 1 अप्रैल 2020 से 31 मई 2020 और 1 जून 2020 से 31 जुलाई 2020 तक (आंशिक छूट) की अवधि के लिए मोटर वाहन कर के भुगतान में छूट दी थी। कोविड की दूसरी लहर को देखते हुए 1 अप्रैल 2021 से 30 जून 2021 तक (माल ढुलाई को छोड़कर) फिर से यह छूट दी गई। कुछ तकनीकी दिक्कतों के कारण वाहन मालिक इस छूट का लाभ नहीं उठा सके।
इसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने सरकारी राजपत्र में 1 अप्रैल, 2020 से अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि के 30वें दिन तक मोटर वाहन कर के विलंबित भुगतान के कारण होने वाले जुर्माने से छूट दी है। विलंबित भुगतान के कारण अर्जित जुर्माने में छूट प्राप्त करने के लिए संबंधित डीटीओ सह सचिव आरटीए के कार्यालयों से संपर्क कर सकते हैं।