लापरवाही से हुई दुर्घटना में एक्टिवा सवार दो युवक गंभीर रूप से हुए थे घायल
संवाद न्यूज एजेंसी
पंचकूला। मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल (एमएसीटी) पंचकूला ने सड़क दुर्घटना में घायल हुए दो युवकों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए 9 लाख रुपये से अधिक का मुआवजा देने के आदेश जारी किए हैं। ट्रिब्यूनल ने दोनों पीड़ितों की याचिकाओं पर संयुक्त सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया।
यह दुर्घटना 24 मार्च 2023 को दोपहर करीब 2:30 बजे हुई थी। कार्तिक शर्मा और प्रतीक शर्मा एक्टिवा पर सवार होकर पिंजौर की ओर जा रहे थे। एयरोड्रम बसोलन के पास सामने से आ रहे वाहन ने गलत दिशा में तेज व लापरवाही से वाहन चलाते हुए उनकी एक्टिवा को टक्कर मार दी। हादसे में दोनों युवक सड़क पर गिर पड़े और गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को तुरंत पिंजौर के सरकारी अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने वाहन चालक के खिलाफ थाना पिंजौर में विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की।
कार्तिक शर्मा को 6.15 लाख रुपये मुआवजा
कार्तिक शर्मा ने ट्रिब्यूनल को बताया कि हादसे के समय उनकी उम्र 28 वर्ष थी और वे पेशे से अधिवक्ता हैं। दुर्घटना में उनके दाहिने पैर की दोनों हड्डियों और फीमर में फ्रैक्चर हुआ, जबकि चेहरे, आंख और दांतों पर भी गंभीर चोटें आईं। लंबे इलाज और आय में हुए नुकसान को देखते हुए ट्रिब्यूनल ने उन्हें 6 लाख 15 हजार 59 रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया।
प्रतीक शर्मा को 2.91 लाख रुपये
दूसरे घायल प्रतीक शर्मा की उम्र हादसे के समय 25 वर्ष थी और वे एक निजी बीमा कंपनी में कार्यरत थे। उन्हें आंख, सिर और पैर में गंभीर चोटें आईं, साथ ही फेफड़ों में संक्रमण भी हो गया। इलाज सिविल अस्पतालों के अलावा पीजीआई चंडीगढ़ में चला। ट्रिब्यूनल ने सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए उन्हें 2 लाख 91 हजार 1 रुपये का मुआवजा मंजूर किया।