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Panchkula News: पॉक्सो केस में पीड़िता समेत तीन मुख्य गवाह मुकरे, आरोपी को जमानत

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फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने 50 हजार के निजी मुचलके पर किया रिहा, डीएनए रिपोर्ट का इंतजार
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अदालत ने कहा- मुख्य गवाहों के बयानों से पलटने पर आरोपी को अनिश्चितकाल तक जेल में नहीं रखा जा सकता
संवाद न्यूज एजेंसी
पंचकूला। 15 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने आरोपी को जमानत दे दी है। अदालत ने यह फैसला पीड़िता, उसके पिता और मां के अपने पूर्व बयानों से पलटने के बाद सुनाया। पंजाब के डेराबस्सी निवासी आरोपी छह महीने से अधिक समय से जेल में बंद था। अदालत ने उसे 50 हजार रुपये के निजी मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया है। हालांकि, मामले में डीएनए रिपोर्ट अभी आना बाकी है।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने स्पष्ट किया कि जमानत देने का फैसला मामले के गुण-दोष पर अंतिम निर्णय नहीं है। अदालत ने कहा कि जब मुख्य गवाह अपने पूर्व बयानों से मुकर चुके हैं तो आरोपी को अनिश्चितकाल तक जेल में नहीं रखा जा सकता। मामले की सुनवाई के दौरान डीएनए रिपोर्ट भी महत्वपूर्ण रहेगी।
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9 दिसंबर को लापता हुई थी किशोरी
मामले के अनुसार 9 दिसंबर 2025 को सेक्टर-4 में काम करने गई 15 वर्षीय किशोरी के लापता होने पर सेक्टर-5 थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने 18 दिसंबर को किशोरी को बरामद किया था। मेडिकल जांच में उसके गर्भवती होने की पुष्टि हुई थी। वहीं, ऑसिफिकेशन टेस्ट में उसकी उम्र 15 से 17 वर्ष के बीच पाई गई थी।
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20 दिसंबर को लगा था पॉक्सो एक्ट
पुलिस ने जांच के बाद 20 दिसंबर 2025 को मामले में पॉक्सो एक्ट की धाराएं जोड़ी थीं। इसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। आरोपी तब से न्यायिक हिरासत में था। अब पीड़िता और उसके माता-पिता के बयानों से मुकरने के बाद अदालत ने आरोपी को जमानत दे दी है। मामले में डीएनए रिपोर्ट आने और आगे की न्यायिक प्रक्रिया के बाद केस की स्थिति स्पष्ट होगी।
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