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फीस रेगुलेटरी कमेटी ने किया शिकायतों का निपटारा, फार्म 6 के तहत ही स्कूल वसूल सकते हैं फीस

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चंडीगढ़। फीस न भरने वाले छात्रों को ऑनलाइन क्लास से वंचित करने के बढ़ते मामलों के चलते हाईकोर्ट में याचिकाओं का बोझ बढ़ता जा रहा था। ऐसे में अब फीस रेगुलेटरी कमेटी ने उनके पास आई शिकायतों का निपटारा करते हुए स्पष्ट कर दिया कि स्कूल फार्म 6 के तहत ही फीस वसूल कर सकते हैं। इस जानकारी पर हाईकोर्ट ने सभी याचिकाओं का निपटारा कर दिया। पेरेंट्स एसोसिएशन ने एडवोकेट अभिनव अग्रवाल के माध्यम से हाईकोर्ट को बताया कि इस फैसले से छात्रों को राहत मिल गई है। अब फार्म 6 के तहत जो फीस तय की गई थी उससे अतिरिक्त फीस नहीं वसूली जा सकेगी। इसके साथ ही जो अतिरिक्त फीस वसूल की गई है अभिभावक अब उसे वापस मांग सकेंगे।
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कोरोना के चलते स्कूल बंद होने के कारण छात्रों की ऑनलाइन कक्षाएं जारी हैं। ऐसे बहुत से मामले सामने आ रहे थे जिसमें फीस न देने वाले छात्रों को स्कूल ऑनलाइन क्लास लगाने की इजाजत नहीं दे रहे थे। ऐसे ही एक मामले में आरोप लगाया गया था कि याचिकाकर्ता के बच्चों को ऑनलाइन क्लास व परीक्षा में बैठने की इजाजत नहीं दी जा रही। यह भी आरोप लगाया गया था कि शिक्षा विभाग के अधिकारी इस विषय के प्रति गंभीर नहीं है। याचिकाकर्ता की तरफ से दलील दी गई थी उसने निजी स्कूलों द्वारा ट्यूशन और अन्य फीस बढ़ाने को हाईकोर्ट में चुनौती दी हुई है। हाईकोर्ट आदेश जारी कर चुका है कि फीस का भुगतान न होने के चलते किसी भी छात्र को क्लास लगाने या परीक्षा में बैठने से नहीं रोक सकता। बावजूद इसके कई स्कूल आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं। इस पर हाईकोर्ट ने सरकार को आदेश दिया था फीस रेगुलेटरी कमेटी के पास अभिभावकों की जो भी शिकायतें आई हैं, उनका तय नियमों के तहत जल्द से जल्द निपटारा किया जाए।
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