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जीएसटी को लेकर सीएम को सौंपी मंत्रिपरिषद की शक्तियां

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चंडीगढ़। हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 के तहत अगले 6 महीनों के लिए मुख्यमंत्री को मंत्रिपरिषद की शक्तियां प्रदान के संबंध में आबकारी एवं कराधान विभाग के एक प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। जीएसटी से संबंधित नियमों, कर दरों और अन्य प्रावधानों में संशोधन की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है।
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अधिनियम के तहत मुख्यमंत्री को राज्य में जीएसटी के कार्यान्वयन से संबंधित सौंपी गई मंत्रिपरिषद की शक्तियों में 26 अक्तूबर 2021 के बाद हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम और नियम बनाना, उनमें संशोधन करना, कर की दर सहित एचजीएसटी अधिनियम, 2017 के तहत अन्य सभी संशोधनों, अधिसूचनाओं एवं आदेशों को जारी करना शामिल है। इससे पहले 22 अप्रैल 2021 को 6 महीने की अवधि के लिए जीएसटी के कार्यान्वयन से संबंधित मामलों में मंत्रिपरिषद की शक्तियां मुख्यमंत्री को सौंपी गई थीं।
कृषि विभाग में 18 से 42 साल तक हो सकेगी नियुक्ति
चंडीगढ़। मंत्रिमंडल की बैठक में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के हरियाणा अधीनस्थ कृषि (ग्रुप सी) सेवा नियम, 1993 और हरियाणा कृषि (ग्रुप बी) सेवा नियम, 1995 में संशोधन करने से संबंधित प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। संशोधन के अनुसार यहां निर्धारित आयु में छूट के अलावा ग्रुप ए, बी, सी और डी के पदों के संबंध में सरकारी सेवा में प्रवेश के लिए व्यक्ति की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष होगी।
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विवाह पंजीकरण अब क्रीड करेगा
विवाह पंजीकरण की जिम्मेदारी अब नागरिक संसाधन सूचना विभाग (क्रिड) को सौंपी गई है। इसके लिए बैठक में हरियाणा अनिवार्य विवाह पंजीकरण अधिनियम, 2008 के प्रशासन के विषय को हस्तांतरित करने के एक प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई।
सीआरआईडी सभी नागरिक संसाधनों की जानकारी को संभालने के लिए नोडल विभाग है। परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) के कार्यान्वयन के विशिष्ट कार्य के साथ 26 अप्रैल, 2020 क्रिड का गठन किया गया था। सीआरआईडी ने पीपीपी डेटाबेस को जन्म, मृत्यु और विवाह पंजीकरण प्रणाली से भी जोड़ा है। सीआरआईडी द्वारा दिसंबर 2020 में ऑनलाइन विवाह पंजीकरण पोर्टल https://shaadi.esdisha.gov.inof विकसित किया गया था।
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