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इंस्पेक्टर से डीएसपी आउट ऑफ टर्न प्रमोशन को हाईकोर्ट में चुनौती

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चंडीगढ़। इंस्पेक्टर से डीएसपी तरक्की में प्रभावशाली लोगों द्वारा अपने करीबियों को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन देने का आरोप लगाते हुए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। इस पर सुनवाई करते हुए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार से प्रमोशन से जुड़ा रिकॉर्ड तलब कर लिया है।
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हरियाणा पुलिस में इंस्पेक्टर गुलाब सिंह व अन्य ने याचिका दाखिल करते हुए बताया कि योग्यता मानकों पर खरा उतरने के बावजूद उन्हें डीएसपी प्रमोट नहीं किया जा रहा है। याची ने बताया कि बीते एक दशक में ऐसे कई लोग हैं जो योग्यता मानक पूरा नहीं करते थे, लेकिन फिर भी उन्हें असाधारण साहस के नाम पर पदोन्नति देकर डीएसपी बना दिया गया। इन लोगों को केवल इसलिए प्रमोशन दिया गया क्योंकि यह प्रभावशाली लोगों के करीबी हैं।
याची ने ऐसे लोगों के नाम सौंपते हुए बताया कि कृष्ण कुमार, राजेश फोगाट, जीत सिंह और गुरदयाल सिंह को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिया गया है। याची ने बताया कि हरियाणा सरकार ने फरवरी में उसके बैच के सभी इंस्पेक्टरों को डीएसपी के तौर पर प्रमोशन दी, लेकिन याचिकाकर्ताओं का नाम इस सूची का हिस्सा नहीं बना। कोर्ट को यह भी बताया गया कि जिन इंस्पेक्टरों को डीएसपी के तौर पर प्रमोट किया गया है उनमें से तीन तो याचिकाकर्ताओं से जूनियर थे। याची ने कहा कि सरकार ने वरिष्ठता के आधार पर उनकी प्रमोशन करने के लिए जून व जुलाई 2021 में प्रक्रिया शुरू की थी और डीपीसी की 11 नवंबर को होने वाली बैठक में निर्णय लिया जाना था। इसके बाद फरवरी में जो सूची जारी की गई वह मनमाने ढंग से तैयार की गई। याची ने हाईकोर्ट से अपील की कि याचिकाकर्ताओं को पदोन्नत करने का आदेश दिया जाए।
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